ताज ट्रेपेजियम जोन : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन सक्रिय, उद्योग आवेदनों का होगा भौतिक सत्यापन
Pragya News 24
Thu, Jul 30, 2026
आगरा। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के संबंध में 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन को लेकर गुरुवार को मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आवेदनों के परीक्षण की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल, आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरून्मौली, उपायुक्त उद्योग शैलेन्द्र सिंह तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के उपरांत मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि संबंधित उप जिलाधिकारी, उपायुक्त उद्योग एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तीन सदस्यीय समिति उद्योग स्थापना एवं विस्तार से संबंधित प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करेगी।
उन्होंने कहा कि समिति उद्योग इकाई का पूर्ण विवरण, भूमि उपयोग (लैंड यूज), उद्योग की श्रेणी, वायु प्रदूषण स्कोर तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेखों की गहन जांच करेगी। दस्तावेजों के परीक्षण के साथ-साथ स्थल का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। सभी मानकों के अनुरूप पाए जाने पर ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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